सीएए के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के गैर मुस्लिमों को नागरिकता मिलना आसान होगा

नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए पर केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऑनलाइन होने वाली इस प्रक्रिया में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के गैर मुस्लिमों को नागरिकता दी जाएगी।

सीएए के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के गैर मुस्लिमों को नागरिकता मिलना आसान होगा

लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने सीएए को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। केंद्र सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियम जारी हो जाने के बाद 31 दिसंबर, 2014 तक भारत आए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देना शुरू कर देगी। इसमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई नागरिक शामिल होंगे।

सीएए की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया गया है। इसमें बाहर से आए लोगों को पंजीकरण होगा। इस रजिस्ट्रेशन में इन प्रवासियों को भारत में अपनी दाखिले संबंधी जानकारी देनी होगी। आवश्यक पड़ताल के बाद इन आवेदकों को नागरिकता मिल सकेगी।

गौरतलब है कि अभी तक किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता लेने के लिए कम से कम पिछले 11 वर्ष यहां रहना अनिवार्य था। इस नियम को सरल बनाते हुए नागरिकता हासिल करने की अवधि को एक साल से लेकर 6 साल किया गया है।

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