सुप्रीम कोर्ट द्वारा उद्योगपति गौतम अदानी केस में मीडिया की रिपोर्टिंग पर रोक लगाने वाली याचिका ख़ारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में अदानी-हिंडनबर्ग मामले पर कोर्ट के अंतिम आदेश तक मीडिया को रिपोर्टिंग रोकने की मांग की गई थी।
इस सम्बन्ध में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की बेंच ने सुनवाई के बाद कहा- ‘हम मीडिया को कोई निषेधाज्ञा जारी नहीं करने जा रहे हैं।’
इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी को शेयर बाजार के लिए नियामक उपायों को मजबूत करने के लिए विशेषज्ञों के एक प्रस्तावित पैनल पर केंद्र के सुझाव को सीलबंद लिफाफे में स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया था।
अडानी विवाद पर आदेश सुनाए जाने तक मीडिया को रिपोर्टिंग से रोकने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की#SupremeCourt | #Adani pic.twitter.com/m7x340hfHC
— News24 (@news24tvchannel) February 24, 2023
जवाब में कोर्ट ने अपनी बात में स्पष्ट रूप से कहा है कि वह निवेशकों के हितों में पूरी पारदर्शिता बनाए रखना चाहता है। इसलिए सीलबंद लिफाफे में केंद्र के सुझाव को स्वीकार नहीं करेगा। पीठ ने कहा था, ‘हम आपके सीलबंद लिफाफे में दिए गए सुझाव को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि हम पूरी पारदर्शिता बनाए रखना चाहते हैं।’
अदानी समूह के शेयरों में हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद गिरावट जारी है। गिरावट को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई की।
अमेरिकी रिसर्च एजेंसी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पेश किये जाने के बाद अडानी समूह ने इसे एक साजिश बताया था। दुनिया के अमीरों की सूची में तीसरे स्थान पर रहे गौतम अडानी 20वें पायदान से भी नीचे चले गए। अडानी समूह के तीन शेयरों में इस एक महीने के भीतर भारी गिरावट दर्ज हुई है। इनमें अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी ट्रांसमिशन शामिल हैं।