शीर्ष अदालत ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में मस्जिद का निरीक्षण करने के लिए आयुक्त नियुक्त करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। 23 जनवरी, 2024 को अब इस मसले पर अगली सुनवाई होगी।
आज सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में शाही मस्जिद के सर्वे के आदेश पर रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत का कहना था कि हाईकोर्ट याचिकाओं के सुनवाई योग्य होने के खिलाफ मस्जिद पक्ष की याचिका को सुने।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इससे पहले, सर्वे से सम्बंधित आदेश दिया था। दूसरी ओर शाही ईदगाह कमेटी ने मथुरा की जिला अदालत से सभी मामले हाईकोर्ट ट्रांसफर किए जाने का विरोध किया है। मामले की अगली सुनवाई अब 23 जनवरी 2024 को होगी।
मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फ़ैसला, मस्जिद के सर्वे के फ़ैसले को फ़िलहाल टाला #shahiidgaah#supremecourt #shreekrishnajanmabhoomi pic.twitter.com/5aMzbsEgpD
— डीडी न्यूज़ (@DDNewsHindi) January 16, 2024
गौरतलब है कि मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस में इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने 14 दिसंबर 2023 को फैसला सुनाया था।
उस समय हाईकोर्ट ने मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित स्थल पर सर्वे को मंजूरी दी थी।
अदालत ने विवादित जमीन का सर्वे एडवोकेट कमिश्नर के जरिए कराए जाने की मांग को भी मंजूरी दे दी थी। अपने फैसले में कोर्ट ने ज्ञानवापी विवाद की तर्ज पर मथुरा के विवादित परिसर का भी सर्वे एडवोकेट कमिश्नर के जरिए कराए जाने का आदेश दिया था।