कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद उप्पिनंगाडी में 231 मुस्लिम छात्रों ने शासकीय पीयू कॉलेज की परीक्षा में बैठने से इनकार कर दिया। शुक्रवार को कॉलेज ने कुछ छात्राओं को कहा था कि वे हिजाब पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते। इसके बाद छात्र-छात्राओं ने कैंपस में प्रदर्शन किया।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉलेज ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया था। मंगलवार को उच्च न्यायालय ने शैक्षणिक संस्थानों में राज्य सरकार के आदेश को बरकरार रखा था। कोर्ट ने हिजाब प्रतिबंध के खिलाफ खड़ी हुई 6 छात्राओं की याचिका को खारिज कर दिया था।
उप्पिनंगाडी में कन्नड़ परीक्षा आयोजित हुई थी जिसमे कुछ मुस्लिम महिलएं हिजाब पहनकर पहुंची। कॉलेज ने उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी। इसके चलते कैंपस में तनाव शुरू हो गया और यहां करीब 250 लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन करने वालों में पुरुष भी शामिल थे और महिलाओं को हिजाब पहनकर परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की मांग कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक़ क्षेत्र के मुस्लिम नेताओं ने छात्रों को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन कई मुस्लिम छात्र परीक्षा में शामिल हुए बगैर ही लौट गए।
सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दे रही याचिकाओं पर सुनवाई के लिए बुधवार को तैयार हो गया है। इन याचिकाओं पर होली की छुट्टी के बाद सुनवाई की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण की अगुवाई वाली बेंच ने छात्रों की तरफ से पेश हुए वकील संजय हेगड़े की इस दलील पर गौर किया कि आगामी परीक्षाओं के चलते मामले में तत्काल सुनवाई की जरूरत है।