लखनऊ: कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के चलते यूपी सरकार ने सभी ज़िलों में धारा 144 लगा दी है। पांच से अधिक लोगों के एक जगह जमा होने पर रोक है। इस दौरान पंचायत चुनाव में प्रचार के दौरान भी कोविड प्रोटोकोल सख्ती से लागू किया जाएगा।
इसके लिए किसी भी कार्यक्रम में 100 से अधिक लोगों के परमिशन लेकर इकट्ठा होने पर छूट है। इस सम्बन्ध में सभी ज़िलों के डीएम और एसपी को चिट्ठी भेजी गई है।
उत्तर प्रदेश: यूपी में लगाई गई धारा 144, चुनाव प्रचार में 5 से ज़्यादा लोगों के एकत्र होने पर रोक #UttarPradesh #UPPanchayatElection2021 #Saction144 https://t.co/uhR5GXaHg1
— Zoom News (@Zoom_News_India) April 5, 2021
उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग को सभी कोविड अस्पतालों के लिए नोडल अधिकारी की तैनाती करने के निर्देश दिए हैं। राज्य में बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,164 मामले दर्ज हुए हैं।
सीएम ने अधिकारियों को लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जैसे जिलों में कड़ी निगरानी रखने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रत्येक ग्राम पंचायत और नगरपालिका वार्ड के स्तर पर ‘निगरानी समिति’ का गठन करने का भी निर्देश दिया है।
ऐसा पंचायत चुनावों के मद्देनजर किया जा रहा है। इस काम में युवक मंगल दल के सदस्य, चौकीदार, नागरिक सुरक्षा और एनजीओ लगे होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि एसजीपीजीआई, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कोरोना महामारी से ग्रस्त हुए रोगियों के लिए बेडों की संख्या में इजाफा किया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी है कि अगर नियमों में किसी भी तरह की ढील दी गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी. स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संक्रमित लोगों को गुणवत्तापूर्ण उपचार मिले और अस्पतालों में इसकी पर्याप्त व्यवस्था भी हो।