कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद तूल पकड़ रहा है। कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने से रोके जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हाई कोर्ट की बेंच आज सुनवाई करेगी। दूसरी ओर मामले पर राजनीति सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही है। कर्नाटक में हिजाब विवाद के चलते स्कूल-कॉलेज 11 फरवरी तक बंद कर दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सभी छात्र, अध्यापक और स्कूल-कॉलेज मैनेजमेंट से शांति बनाए रखने की भी अपील की है। मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी ने बीती रात मामले की सुनवाई के लिए पूर्ण बेंच गठित की है जिसमें उनके साथ न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित और न्यायमूर्ति के जे मोहिउद्दीन शामिल हैं।
कर्नाटक सरकार ने स्पष्ट किया है कि सरकारी स्कूलों न तो हिजाब के पक्ष में है और न केसरिया के।
इस मामले की सुनवाई कर रहे कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीक्षित की सिंगल बेंच ने बुधवार को इस मामले को मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी के आगे पेश किया था।
इस बीच कर्नाटक सरकार ने स्पष्ट किया है कि सरकारी स्कूलों न तो हिजाब के पक्ष में है और न केसरिया के। प्रदेश के राजस्व मंत्री अशोक ने अपने बयान में कहा- ”छात्र सड़कों पर जो चाहें पहन सकते हैं, लेकिन स्कूलों में ड्रेस कोड अनिवार्य है। हमने छात्रों की सुरक्षा के लिए एहतियात के तौर पर स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए हैं।
मामले पर सरकार का कहना है कि स्कूल-कॉलेजों में न तो हिजाब पहनकर आ सकते हैं और न ही भगवा गमछा। मुस्लिम छात्राएं इस आदेश का विरोध कर रही हैं।