जोधपुर। काला हिरण मामले में दोषी पाए गए बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को शनिवार को जोधपुर कोर्ट ने जमानत दे दी है। सलमान को 50 हजार रुपए के मुचकले पर जमानत मिली है। इसके साथ ही बॉलीवुड अभिनेता को बिना अनुमति देश न छोड़ने के आदेश दिए गए हैं।
गौरतलब है कि गुरूवार को 20 साल पुराने मामले में सलमान को कोर्ट की और से पांच साल की सजा सुनाई गई थी जिसके खिलाफ उनके वकील ने बेल दिए जाने को लेकर सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी कोर्ट ने शुक्रवार को पूरे मामले पर बहस पूरी होने के बाद फैसला शनिवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। आज कोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद यह फैसला सुनाया है।
आपको बता दें कि सीजीएम देव कुमार खत्री ने मामले में फैसला देते हुए सलमान को पांच साल कैद और 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी। सलमान खान की ओर से सजा के खिलाफ और जमानत के लिए दायर याचिका पर जज रविंद्र कुमार जोशी ने सुनवाई की थी और अपना फैसला सुनाया है।
आपकों बता दे की कल बड़े स्तर पर जजों के तबादले हुए थे और इन दोनों जज का नाम भी उस लिस्ट में शामिल था। ऐसे में आज यह भी माना जा रहा था कि जज रविंद्र कुमार जोशी इस मामले में सुनवाई करेंगे या नहीं लेकिन जज ने सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है।