जोधपुर: फिल्म अभिनेता सलमान खान को हिरण के अवैध शिकार से जुड़े मामले में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मिल गई है। सलमान खान के वकील ने कोरोना महामारी का हवाला देते हुए हाज़िरी से छूट के लिए आवेदन किया था, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। उन्हें मामले में अगली सुनवाई के लिए अब 16 जनवरी को अदालत में पेश होना होगा।
अभिनेता सलमान खान इस समय मुंबई में हैं। आज की सुनवाई सहित 15 वीं बार अदालत ने उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति को माफ कर दिया है। सलमान खान को हिरण शिकार से जुड़े दो मामलों और शस्त्र अधिनियम से संबंधित एक केस में अदालत में पेश होना था। लेकिन सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने एक याचिका दायर करते हुए मुंबई में कोरोना महामारी का हवाला देकर उनके अदालत में पेश होने से छूट की मांग की।
मामले में कुल सात आरोपी थे। अभियोजन पक्ष के वकील के मुताबिक़ इस मामले में अन्य आरोपी कलाकारों सैफ़ अली ख़ान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया जा चुका है। दो अन्य आरोपी स्थानीय निवासी दुष्यंत सिंह और दिनेश गाबरे हैं। सलमान ख़ान को अदालत ने वन्यजीव (संरक्षण) कानून के प्रावधान 9/51 के तहत दोषी क़रार दिया था। इस क़ानून के तहत दोषी व्यक्ति को अधिकतम छह साल क़ैद की सज़ा हो सकती है।
यह घटना 2 अक्टूबर 1998 को फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान घटित हुई थी। उस समय जोधपुर में टीम के साथ फिल्म की शूटिंग चल रही थी। इस मामले में सैफ़, सोनाली, तब्बू और नीलम पर सलमान को उकसाने का आरोप लगाया गया था।