जोधपुर: हिरण शिकार के मामले में फंसे सलमान खान को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने सलमान की ओर से दायर ट्रांसफर पिटीशन पर सुनवाई के बाद सभी मामलों की सुनवाई हाईकोर्ट में करने पर रज़ामंदी दे दी है। अब सलमान खान के हिरण शिकार प्रकरण से जुड़ी तीन याचिकाओं की सुनवाई सेशन कोर्ट के बजाय हाईकोर्ट में ही सकेगी।
1998 में कांकाणी गांव में काले हिरण के शिकार करने के आरोप में सलमान खान को ट्रायल कोर्ट ने दोषी करार दिया था। उस समय कोर्ट ने सलमान को 5 साल की सजा सुनाइ थी।
राजस्थान हाईकोर्ट ने मृग मामले में सलमान खान को दी राहत – राजस्थान हाईकोर्ट ने 1998 के काला हिरण मामले में सलमान खान की तबादला याचिका को दी मंजूरी https://t.co/xgXRj2Kekq
— PrivateNewz (@latest__news_24) March 22, 2022
वहीं कोर्ट ने आर्म्स एक्ट मामले में सलमान को बरी कर दिया था। लेकिन 5 साल की सजा को लेकर सलमान खान की ओर से सेशन कोर्ट में अपील की गई थी। राज्य सरकार ने आर्म्स एक्ट में सलमान को बरी किए जाने के खिलाफ अपील कर रखी है। सेशन कोर्ट में इन तीनों मामलों में सुनवाई हो रही थी।
इस ट्रांसफर पिटीशन पर सुनवाई के समय सलमान की बहन अलवीरा भी कोर्ट में मौजूद रही। कोर्ट से राहत के बाद अलवीरा जोधपुर से मुंबई के लिए रवाना हो चुकी है। अलवीरा इससे पहले भी हिरण शिकार मामले की सुनवाइयों के वक्त जोधपुर आती रही हैं।