सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 मामले पर आज से नियमित सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली 23 याचिकाओं आज से नियमित सुनवाई शुरू हो रही है। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट में 3 साल बाद सुनवाई हो रही है।

सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 मामले पर आज से नियमित सुनवाई

केंद्र सरकार द्वारा 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिए जाने के बाद अक्टूबर 2020 से संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है।

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई में पांच जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस एस के कौल, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बीआर गवई इस बेंच के मेंबर है। इससे पूर्व वर्ष 2020 में 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने इस केस की सुनवाई के बाद मामले को बड़ी संवैधानिक बेंच को ट्रांसफर कर दिया था।

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाली बेंच में इस मामले की आखिरी सुनवाई ने 11 जुलाई को हुई थी। सुनवाई में मामले पर अलग-अलग पार्टियों के लिए लिखित याचिका दाखिल करने के लिए 27 जुलाई की डेडलाइन तय की थी। बेंच ने इन याचिकाओं पर सोमवार और शुक्रवार को छोड़कर हर दिन सुनवाई करने की बात कही थी।

आखिरी सुनवाई से एक दिन पहले यानी 10 जुलाई को केंद्र ने इस मामले में नया एफिडेविट दाखिल किया था। केंद्र का कहना है कि जम्मू-कश्मीर तीन दशकों तक आतंकवाद झेलता रहा। इसे खत्म करने का एकमात्र रास्ता आर्टिकल 370 हटाना था।

आखिरी सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं का नेतृत्व कर रहे सीनियर एडवोकेट राजू रामचंद्रन ने जानकारी दी थी कि दो याचिकाकर्ता आईएएस शाह फैसल और शहला राशिद ने याचिका वापस लेने के लिए अपील की है। जिसपर बेंच ने नाम वापसी की अनुमति दे दी।

केंद्र की तरफ से पेश होने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के मुताबिक़ अगर कोई याचिकाकर्ता अपना नाम वापस लेना चाहता है तो उन्हें कोई समस्या नहीं है।

5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया था। गौरतलब है कि भाजपा सरकार ने अपने घोषणापत्र में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने की बात कही थी।

सुप्रीम कोर्ट ने 6 जुलाई को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में बिना किसी देरी के विधानसभा चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई खारिज कर दी थी। इस सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अनुच्छेद 370 से जुड़ा मामला 11 जुलाई को लिस्टेड है और चुनाव के सम्बन्ध में सुनवाई इसके बाद ही होगी।

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