दिल्ली हाई कोर्ट ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छह साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने याचिका ख़ारिज करते हुए कहा कि इसमें कोई दम नहीं है।
दिल्ली हाई कोर्ट में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन करने के मामले में आज सुनवाई होनी थी। याचिका में अपने कार्यकाल के दौरान कथित तौर पर “भगवान और पूजा स्थल” के नाम पर वोट मांगकर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की बात कही गई थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस उलंघन के लिए छह साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की मांग वाली याचिका को कोर्ट ने यह कहकर खारिज कर दिया कि इसमें कोई दम नहीं है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 6 साल के लिए चुनावी बैन की मांग वाली याचिका खारिज की, कोर्ट ने कहा- याचिका कई कारणों से पूरी तरह से गलत#narendramodi #DelhiHighCourthttps://t.co/jhbfDjWHNr
— Dainik Bhaskar (@DainikBhaskar) April 29, 2024
अपनी दलीलों के समर्थन में याचिकाकर्ता वकील आनंद एस जोंधले ने एक एडिशनल एफिडेविट भी दाखिल किया था। याचिकाकर्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के 9 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में दिए भाषण का हवाला दिया था।
याचिका में कहा गया था कि भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मतदाताओं से हिंदू देवी-देवताओं और हिंदू पूजा स्थलों के साथ-साथ सिख देवताओं और सिख पूजा स्थलों के नाम पर भाजपा को वोट देने की अपील की थी।