पहली अप्रैल 2026 से लागू हो रहा है नया इनकम टैक्स कानून

टैक्स सिस्टम में बड़े बदलाव के साथ देश में आज से नया इनकम टैक्स कानून लागू हो रहा है। इस क्रम में टैक्स की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरकार प्रयास किया है।

सरकार की तरफ से 1961 के पुराने कानून के स्थान पर अब इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू किया गया है। इसके साथ ही आईटीआर फाइलिंग, एचआरए क्लेम, टैक्स ईयर के अलावा कई अन्य नियमों में भी बदलाव प्रभावी हो गए हैं।

नए कानून के तहत अब फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। टैक्सपेयर्स को अब केवल एक ‘Tax Year’ के आधार पर आटीआर भरना होगा। इसके साथ ही आईटीआर डेडलाइन में बदलाव करते हुए नई व्यवस्था के तहत अब आईटीआर-1 और आईटीआर-2 के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई है। आईटीआर-3 और आईटीआर-4 की अंतिम तिथि 31 अगस्त होगी।

शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने वालों के लिए नए कानून के तहत खर्च बढ़ गया है। अब सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) में वृद्धि से डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग पहले की तुलना में महंगी हो गई है।

बच्चों के भत्तों वाली पुरानी टैक्स व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। एजुकेशन अलाउंस 100 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह तथा हॉस्टल अलाउंस 300 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है।

डिविडेंड पर अब कैपिटल गेन के आधार पर टैक्स देना होगा, जो पहले स्लैब के तहत दिया जाता था। ऐसे में कई निवेशकों पर टैक्स बढ़गा। पर्सनल प्रमोटर्स पर करीब 30 फीसद जबकि कंपनी प्रमोटर्स पर करीब 22 फीसद टैक्स लागू होगा। वहीँ रिटेल निवेशकों पर होल्डिंग अवधि के आधार पर एसटीसीजी या एलटीसीजी लागू होगा।

एफ एंड ओ में एसटीटी को 0.02 फीसद से बढ़ाकर 0.05 फीसद कर दिया गया है, जबकि ऑप्शन प्रीमियम और एक्सरसाइज पर टैक्स 0.15% तक वृद्धि की गई है।

एचआरए यानी मकान किराया भत्ता का लाभ जारी रहेगा मगर इसके लिए अब मकान मालिक का पैन और किराए का वैध प्रमाण देना अनिवार्य होगा। वही कुछ मामलों में मकान मालिक की पूरी जानकारी भी देनी होगी।

बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद जैसे शहरों में एचआरए में छूट के दायरे को बढ़ाते हुए इसे 50 फीसद छूट वाली कैटेगरी में जगह दी गई है। ध्यान रहे नोएडा और गुरुग्राम जैसे शहरों के लिए यह छूट 40 फीसद है।

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