सुप्रीम कोर्ट ने बेरियम युक्त पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश हर राज्य पर लागू किया है, अब यह केवल दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है।
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने बेरियम युक्त पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश एक लंबित याचिका में दायर आवेदन पर सुनवाई के बाद दिया।
इस आवेदन में राजस्थान सरकार को वायु और ध्वनि प्रदूषण की जांच के अलावा दिवाली और शादियों के दौरान उदयपुर शहर में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
शीर्ष अदालत ने कहा कि सरकार को न केवल त्योहारी सीजन बल्कि उसके बाद भी पटाखों पर ध्यान देना चाहिए।
आवेदन पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने राजस्थान सरकार से दिवाली के दौरान पटाखे फोड़ने पर पहले के निर्देशों का पालन करने की बात कही।
दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा- प्रदूषण वाले पटाखों पर देश भर में बैन
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पर्यावरण प्रदुषण को भी दायरे में लाते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि वायु और ध्वनि प्रदूषण के प्रति जागरूकता प्रत्येक नागरिक की ज़िम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे विडंबना बताया कि आजकल बच्चों से ज्यादा बुजुर्ग पटाखे फोड़ते हैं।
शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि पटाखों के हानिकारक प्रभावों के बारे में आम लोगों को जागरूक करना महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने इस धारणा को भी गलत बताया कि जब प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण की बात आती है तो यह केवल अदालत का कर्तव्य बन जाता है। अदालत ने इसके लिए लोगों के आगे आने की बात कही।
आदेश में राजस्थान सहित हर राज्य पर इसे लागू करते हुए अदालत ने कहा कि सरकार को न केवल त्योहारी सीजन बल्कि उसके बाद भी इस पर ध्यान देना चाहिए।