सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी। उन्हें दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी दोनों ही मामलों में राहत मिल गई है।
सिसोदिया आज शाम तक जेल से बाहर आ सकते हैं। मनीष सिसोदिया पिछले 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्हें ईडी ने 9 मार्च 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। सिसोदिया को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अब तक इस मामले में 400 से ज्यादा गवाह और हजारों दस्तावेज पेश किए जा चुके हैं।
मनीष सिसोदिया ने 28 फरवरी 2023 को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने सिसोदिया को 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था जबकि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने उन्हें 9 मार्च, 2023 को गिरफ्तार किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के हवाले से अपने बयान में कहा कि मामले में अब तक 400 से अधिक गवाह और हजारों दस्तावेज पेश किए जा चुके हैं। कोर्ट के मुताबिक़, आने वाले दिनों में केस खत्म होने की दूर-दूर तक कोई उम्मीद नहीं है। इस पर कोर्ट ने सिसोदिया को हिरासत में रखने को उनके स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताया है।
सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर कॉपी राउज रेवेन्यू कोर्ट भेजने के साथ सिसोदिया को 10-10 लाख के बेल बॉन्ड भरने होंगे। इसके बाद रिलीज ऑर्डर तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। इन सबके बाद मनीष सिसोदिया आज शाम तक जेल से बाहर आ सकते हैं।