मदुरै 08 जनवरी : मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने तमिलनाडु सरकार सिनेमाहॉल खोले जाने से सम्बंधित निर्देश दिए हैं।
इसके तहत सिनेमाघरों में 11 जनवरी तक अधिकतम 50 प्रतिशत दर्शकों को ही प्रवेश करने की अनुमति दी जाये।
उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिए। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्सों को 100 प्रतिशत क्षमता के साथ चलाने की अनुमति दे दी है।
न्यायाधीश एम एम सुंद्रेश और एस अनंती की खंडपीठ ने यह माना कि राज्य सरकार का फैसला आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और केन्द्र सरकार की ओर से जारी किए गए दिशा-निर्देशों के मुताबिक नहीं है।
पीठ ने कहा- “ हम मौजूदा समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी का सामना कर रहे हैं जो किसी जिले, राज्य अथवा देश में फर्क नहीं करती।”
न्यायालय ने कहा कि कोरोना महामारी के मद्देनजर केन्द्रीय एजेंसियों की ओर से राज्य सरकारों को जो दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं उनका किसी भी कीमत पर उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए।
गौरतलब है कि केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने पांच जनवरी को तमिलनाडु के मुख्य सचिव के षणमुगम को एक पत्र लिखकर दिशा-निर्देशों का उल्लंघन नहीं करने की अपील की थी।
इस मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी को होगी। गौरतलब है कि सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्सों को पूरी क्षमता के साथ चलाने के निर्देश के बाद हाल में कई पांच सितारा होटलों के कर्मचारी और आईआईटी-मद्रास के कई छात्र कोरोना से संक्रमित पाए गए थे।
दरअसल, तमिलनाडु सरकार ने चार जनवरी को एक आदेश जारी कर सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्सों को पूरी क्षमता के साथ चलाने की अनुमति दे दी थी जिसका चिकित्सा जगत के कई संगठनों ने विरोध किया था।