लखनऊ जनपद क्षेत्र अन्तर्गत धारा-144 दण्ड प्रक्रिया संहिता लागू-

लखनऊ-22 दिसम्बर 2018, विभिन्न माध्यमों से  संज्ञान में लाया गया है कि नववर्ष की पूर्व संध्या पर लखनऊ जनपद के विभिन्न संस्थाओं, फार्म हाउसों, क्लबांे, होटलों, रिजार्टस में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे, जिनमें देर रात्रि तक लोगों की भीड़ एकत्र रहती है।

इन कार्यक्रमों में कतिपय कार्यक्रम प्रशासन की बिना अनुमति के आयोजित किये जा सकते हैं तथा निर्देशों के विपरीत देर रात्रि तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जा सकता है एवं मद्यपान कर विवाद-झगड़ा आदि कर शान्ति व्यवस्था, लोक व्यवस्था व लोकशान्ति भंग करने का प्रयास किया जा सकता है।

अस्तु मेरा समाधान हो गया है कि गतवर्ष की पूर्व संध्या पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में विभिन्न संस्थाओं/व्यक्तिं द्वारा लोकशान्ति व लोक व्यवस्था भंग किये जाने की आशंका है, जिसे रोकने के लिए इन कार्यक्रमों के आयोजनों में कतिपय प्रतिबन्ध लगाये जाने की आवश्यकता है।

 

अतः मै कौशल राज शर्मा, जिला मैजिस्ट्रेट, लखनऊ द0प्र0सं0 की धारा-144 के अन्र्तगत प्रदŸा अधिकारों का प्रयोग करते हुए लोक व्यवस्था एवं लोकशान्ति भंग होने से रोकने तथा कार्यक्रमों में व्यवस्था भंग होने से बचाव के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक समझते हुए निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक आदेश पारित करता हँू। नववर्ष की पूर्व संध्या पर अधोहस्ताक्षरी/अपरजिलाधिकारी(नगर-पूर्वी,पश्चिमी,टी0जी0,प्रशासन, उŸारी, यातायात/क्षेत्रीय कार्यकारी मैजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति/संस्था द्वारा ऐसा कोई आयोजित नहीं किया जायेगा, जिनमें समलित होने वालों की संख्या 50 से अधिक हो। नववर्ष की पूर्व संध्या पर किसी संस्था, फार्म हाउसों, क्लबों, होटलों रिजार्टस के स्वामी, प्रबन्धक, कार्यकर्ता आदि के द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नियम विरूद्ध मद्यपान को प्रोत्साहन, अश्लीलता का प्रदर्शन व प्रोत्साहन एवं उसमें सहयोग नहीं किया जायेगा।

 

नववर्ष की पूर्व संध्या पर नियमों के विरूद्ध सार्वजनिक स्थल पर न ता मद्यपान किया जायेगा और नहीं मद्यपान कर वाहन चलाया जायेगा। नववर्ष की पूर्व संध्या पर किसी व्यक्ति द्वारा हेलमेट, सीट बेल्ट, दो पहिया वाहनों पर दो से अधिक सवारी बैठने/बैठाने मोटर वाहनों पर निर्धारित संख्या से अधिक सवारी बैठाने, वाहन की गति 45 किमी घंटा से कम रखे जाने आदि यातायात नियमों का उल्लंघन नहीं किया जायेगा। नववर्ष की पूर्व संध्या पर कोई भी व्यक्ति शस्त्र लेकर न तो चलेगा और न ही शस्त्र प्रदर्शन करेगा। नववर्ष की पूर्व संध्या पर रात्रि 10ः00 बजे के बाद किसी भी दशा में ध्वनिवर्धक यंत्र का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

 

नववर्ष की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम किसी भी दशा में रात्रि 12ः30 बजे के बाद नहीं किया जाएगा। लोक व्यवस्था व शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के हित में अपरिहार्यता एवं समयाभाव के दृष्टिगत यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है तथा उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर सम्बन्धित व्यक्ति के विरूद्ध धारा-188 भा0दं0वि0 के अधीन कार्यवाही की जायेगी। शस्त्र धारण किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रशासकीय मैजिस्ट्रेट/पुलिस एवं समस्त बलों के अधिकारियों/कर्मचारियों पर प्रभावी नहीं होगा। यह आदेश दिनांक 31 दिसम्बर 2018 से 01 जनवरी 2019 तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश अथवा इसके किसी अंश का उल्लघंन करना भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्र्तगत दण्डनीय होगा।

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