नयी दिल्ली, 21 जून : लक्षद्वीप कलेक्टर ने रविवार को उन रिपोर्टों का खंडन किया जिनमें दावा किया गया था कि प्रशासन ने अपने कानूनी अधिकार क्षेत्र को केरल से पड़ोसी राज्य कर्नाटक में स्थानांतरित करने का सुझाव दिया है।
जिला कलेक्टर की ओर से जारी आधिकारिक बयान में प्रशासन ने ऐसे किसी कदम से इंकार किया है।
बयान में कहा गया है कि लक्षद्वीप प्रशासन का अपने कानूनी अधिकार क्षेत्र को केरल उच्च न्यायालय से कर्नाटक उच्च न्यायालय को स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को केरल से कर्नाटक स्थानांतरित करने की खबर निराधार और सच्चाई से परे है।