इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (आईसीसी) ने यूक्रेन में कथित युद्ध अपराधों के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
हेग में स्थित अदालत ने यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों से रूस में बच्चों के अवैध स्थानांतरण और निर्वासन के कारण पुतिन के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इस पर रूस के विदेश मंत्रालय ने इस फैसले को बेमानी बताया है।
कोर्ट ने कहा कि यह मानने के ठोस कारण हैं कि इन अपराधों के लिए पुतिन जिम्मेदार हैं।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने रूसी राष्ट्रपति, मारिया लोवा बेलोवा के कार्यालय में बच्चों के अधिकार आयुक्त के लिए गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया है।
इंटरनेशनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया, यूक्रेन बोला- यह तो महज शुरुआत हैhttps://t.co/ELzsI1Rpvk#UkraineRussia #Putin pic.twitter.com/2WHlE3I5FH
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रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा का कहना है कि क़ानूनी तौर पर अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय के फ़ैसले हमारे देश के लिए कोई मायने नहीं रखते।
रूस ने फिर पूरी दुनिया को आंख दिखाई है. रूस की तरफ से कहा गया है कि राष्ट्रपति पुतिन के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने का अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का फैसला कानूनी रूप से "शून्य" है.#Russia #UkraineWar #VladimirPutin #InternationalCriminalCourthttps://t.co/4wNpTdgiu6
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उन्होंने कहा कि रूस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के संविधान को मान्यता नहीं देता है, इसलिए वह इस कोर्ट के किसी भी फैसले को मानने के लिए बाध्य नहीं है।