साबरमती एक्सप्रेस विस्फोट में गुलजार अहमद वानी 16 साल बाद कोर्ट से रिहा

amu20लखनऊ। साबरमती एक्सप्रेस विस्फोट में गुलजार अहमद वानी 16 साल बाद कोर्ट से रिहा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व स्कॉलर एवं हिजबुल मुजाहिदीन के संदिग्ध सदस्य गुलजार अहमद वानी को बाराबंकी अदालत ने वर्ष 2000 में साबरमती एक्सप्रेस में हुए विस्फोट का षड़यंत्र रचने के मामले में आज दोषमुक्त करार दे दिया। आरोपी के वकील के अनुसार अदालत ने सबूतों के अभाव के कारण वानी और सह आरोपी मोबिन को रिहा कर दिया।
वकील एम एस खान ने फोन पर कहा, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एम ए खान ने दोनों आरोपियों को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया क्योंकि अभियोजन उनके खिलाफ लगाए गए किसी भी आरोप को साबित नहीं कर सका।
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वानी को दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2001 में कथित रूप से विस्फोटकों एवं आपत्तिजनक सामग्रियों के साथ गिरफ्तार किया था। वह श्रीनगर के पीपरकारी इलाके का निवासी है और इस समय लखनऊ की एक जेल में है।
यह विस्फोट स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर उस समय किया गया था जब ट्रेन मुजफ्फरनगर से अहमदाबाद जा रही थी। इस विस्फोट में नौ लोगों की मौत हो गई थी।

 

 

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