पाकिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री इमरान खान तथा पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को गोपनीय सूचना लीक करने के मामले में 10-10 साल जेल की सजा सुनाई गई है।
ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गठित की गई विशेष अदालत द्वारा इन दोनों को ही गोपनीय जानकारी लीक करने का दोषी पाया गया है।
71 वर्षीय इमरान खान और 67 वर्षीय शाह महमूद कुरैशी इस समय रावलपिंडी की जेल में हैं। जेल से ही इन दोनों की सुनवाई वर्चुअली तरीके से हुई थी।
जिस सिफर मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को दोषी ठहराया गया है, वह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है। उन पर बेहद खुफिया जानकारी के निजी इस्तेमाल का आरोप है।
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को हुई 10 साल जेल की सजा, जानें क्या है पूरा मामला।#ImranKhan https://t.co/bgebtZMj5S
— Navjivan (@navjivanindia) January 30, 2024
गौरतलब है कि पाकिस्तानी सत्ता से बेदखल होने के बाद से इमरान खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं।
हालाँकि पाकिस्तान की सत्ता हाथ से निकलने के बाद इमरान खान ने आरोप लगाया था कि उन्हें बेदखल करने के पीछे अमरीका का हाथ है। उन्होंने कहा था कि वाशिंगटन स्थित पाक एम्बेंसी ने उन्हें एक केबल (गुप्त जानकारी) भेजा था।
आरोप है कि इमरान खान ने राजनीतिक फायदे के लिए विवादित राजनयिक बातचीत को सार्वजनिक कर दिया था। इसे ‘सिफर’ कहा गया। और इसी मामल में उन्हें 10 साल सजा हुई है।