ढाका। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्षी बीएनपी प्रमुख खालिदा जिया को आज भ्रष्टाचार के एक मामले में देश की एक अदालत ने चार महीने की जमानत दे दी। एक महीने पहले उन्हें पांच वर्ष जेल की सजा सुनाई गई थी।
खालिदा को सैन्य शासक से नेता बने उनके दिवंगत पति जियाउर रहमान के नाम पर जिया आर्फनेज ट्रस्ट के लिए विदेशी चंदे में करीब ढाई लाख डॉलर के गबन के मामले में आठ फरवरी को पांच साल के कारावास की सजा हुई थी। ढाका में उच्च न्यायालय ने आज उन्हें चार महीने की अंतरिम जमानत दे दी।
अदालत के एक अधिकारी ने बताया, पीठ ने उन्हें चार महीने की जमानत दे दी और साथ ही आदेश दिया कि दोषी ठहराए जाने और जेल की सजा के खिलाफ उनकी अपील पर अधिकारी दलीलें तैयार करें।
न्यायमूर्ति एम इनायेतुर रहीम और न्यायमूर्ति शाहिदुल करीम की पीठ ने कल निचली अदालत से मामले से जुड़े दस्तावेज मिलने के बाद फैसला सुनाया। बहरहाल, पीठ ने जिया पर लगे 2.10 करोड़ टका के जुर्माने पर रोक लगा दी।