रांची। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने आज बहुचर्चित अरबों रुपए के चारा घोटाले के दुमका कोषागार से अवैध नकासी के नियमित मामले आरसी 38ए/96 में फैसला सुनाते हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को बरी घोषित किया है।
इस मामले में कुल 31 लोगों पर आरोप लगे थे। जिसमें से अदालत ने अभी तक पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र, अधीप चंद्र चौधरी, बेनू झा और ध्रुव भगत को बरी घोषित किया है।
जबकि अदालत ने अजीत कुमार वर्मा, अरूण कुमार सिंह, डॉ. बिमलकांत दास, डॉ. कृष्ण कुमार और गोपीनाथ को दोषी माना है। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी आरोपी है। जिन पर फैसला आना अभी बाकी है।
यह मामला तीन करोड़ 97 लाख रुपए की अवैध निकासी का है। राज्य के करीब 42 न्यायाधीशों के दो दिवसीस ट्रेनिंग पर होने के कारण शनिवार को इस मामले पर अदालत ने फैसला दो दिनों के लिए टाल दिया था।