अमरीकी राज्य कोलोराडो के सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव की प्राइमरीज़ के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि कैपिटल हिल पर हमले में शामिल होने के कारण ट्रंप उम्मीदवार बनने के योग्य नहीं हैं।
रॉयटर्स के मुताबिक अदालत ने मंगलवार को उनको अगले वर्ष होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के प्राथमिक मतदान से अयोग्य करार दे दिया। अदालत ने राज्य सचिव को यह आदेश भी दिया है कि ट्रंप का नाम रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के मतदान से बाहर कर दिया जाए।
अमरीकी इतिहास में यह पहली बार है कि किसी अदालत ने 1868 की धारा के तहत किसी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को अयोग्य ठहराया है।
दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप के चुनाव अभियान ने अदालत के फैसले को गलत और अलोकतांत्रिक बताया है। अदालत का फैसला केवल कोलोराडो पर लागू होगा। इस फैसले को अलोकतांत्रिक बताते हुए ट्रम्प के प्रवक्ता ने अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की घोषणा की है।
अमेरिका : कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव की बैलेट रेस से बाहर कर दिया है
◆ अदालत ने 4-3 से फ़ैसला सुनाया और कहा, "ट्रंप चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं हैं" #DonaldTrump | Donald Trump | Colorado Court | #ColoradoCourt | America pic.twitter.com/EZq2gcE2Ob
— News24 (@news24tvchannel) December 20, 2023
डोनाल्ड ट्रंप के पास कोलोराडो अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 4 जनवरी तक का समय है। अमरीकी संविधान के तहत “विद्रोह अथवा विद्रोह” में शामिल अधिकारियों को पद संभालने से रोके जाने का प्रावधान है। कोर्ट का यह फैसला केवल राज्य के 5 मार्च के रिपब्लिकन प्राइमरी पर लागू होता है। बताया जा रहा है कि इसका प्रभाव आम चुनाव के लिए ट्रंप की स्थिति को प्रभावित करेगा।
गौरतलब है कि अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। कोर्ट ने यह आदेश पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को उनके समर्थकों द्वारा यूएस कैपिटल पर 6 जनवरी 2021 को किए गए हमले में उनकी भूमिका को लेकर दिया है।