नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को करारा झटका देते हुए उसके वित्तीय अधिकार सीमित करने और लेनदेन की जांच के लिए स्वतंत्र ऑडिटर नियुक्त करने का निर्देश दिया है। bcci
मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि बीसीसीआई एक निश्चित सीमा से ऊपर का करार लोढ़ा समिति के अनुमोदन के बिना नहीं कर सकेगा। उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर एम लोढा की अध्यक्षता वाली समिति इस सीमा का निर्धारण करेगी।