बाल विवाह के खिलाफ सख्त कानून बनाते हुए असम सरकार ने अपनी नीति में एक बड़ा फैसला लिया है। असम सरकार ने 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POSCO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने का फैसला किया है।
ये जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया है। उन्होंने ने बताया कि राज्य में मातृ और शिशु मृत्यु दर काफी अधिक है, और स्वास्थ्य पेशेवर इसे बाल विवाह से जोड़ते हैं।
कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि असम में औसतन 31 फीसदी शादियां ‘प्रतिबंधित उम्र’ में होती हैं। उन्होंने कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 का इस्तेमाल 14 से 18 साल की उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए किया जाएगा और उनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
दुल्हन की उम्र 14 साल से कम होने पर पॉक्सो एक्ट के तहत और 14 साल से 18 साल के बीच की उम्र में शादी पर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी: राज्य कैबिनेट, असम
— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 24, 2023
अपने बयान में मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पुलिस को बाल विवाह के खिलाफ राज्यव्यापी कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया गया है। इस पर पूरी तरह से निगरानी राखी जाएगी। इसके लिए हर गांव में एक बाल संरक्षण अधिकारी नामित होगा और ग्राम पंचायत सचिव वहां होने वाले किसी भी बाल विवाह की रिपोर्ट करेंगे।