गिरफ्तारी-रिमांड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अरविन्द केजरीवाल

शराब नीति घोटाले में 21 मार्च को ईडी द्वारा गिरफ्तार केजरीवाल राहत के लिए आज सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं। इससे पहले कल की सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराया था।

गिरफ्तारी-रिमांड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अरविन्द केजरीवाल

दिल्ली हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल के फैसले में कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पर्याप्त सबूत पेश किए हैं। अदालत का कहना है कि बयानों से पता चलता है कि गोवा के चुनाव के लिए पैसा भेजा गया था।

इस आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहरा रहा है जबकि केजरीवाल की ओर से एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि गिरफ्तारी का आधार ऐसे दस्तावेज थे, जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता।

अरविन्द केजरीवाल इस फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में राहत मिलने की उम्मीद है।

अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच से इस मामले की जल्द सुनवाई की मांग की है। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि हमें ईमेल कीजिए फिर हम देखेंगे।

गौरतलब है कि 2021-22 का ये मामला भ्रष्टाचार एवं धनशोधन से संबंधित होने के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था। प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत की अवधि पूरी होने पर निचली अदालत में पेश किए जाने के बाद उन्हें पहली अप्रैल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

इस गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे है इस बीच केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली भाजपा का प्रदर्शन भी जारी है।

हाईकोर्ट के कल के फैसले के बाद दिल्ली भाजपा मांग कर रही है कि जब दिल्ली हाईकोर्ट ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराया है तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।

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