निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत निशुल्क प्रवेश हेतु तीसरे चरण की आवेदन प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसके तहत पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन किया जा सकता है।
जिन अभिभावकों ने अपने बच्चों को निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश दिलाने के लिए अभी तक आवेदन नहीं किया है, वह अपना पेपर वर्क पूरा कर सकते हैं। दाखिले की प्रक्रिया पहली मार्च से शुरू हो रही है।
गौरतलब है कि इससे पहले के दो चरणों में किन्ही कमियों के चलते जिन बच्चों के आवेदन रद्द हो गए हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं। सभी चयनितों को प्रवेश दिलाने के लिए पहली बार शिक्षा विभाग ने आरटीई के तहत एक दिसंबर से ही आवेदन लेना शुरू कर दिया था। अभी तक इसके दो चरण पूरे हो चुके हैं।
कैसे करें आवेदन
आवेदन के लिए इच्छुक व्यक्ति वेबसाइट के लिंक https://rte25.upsdc.gov.in पर जा कर इस प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं। जो लोग कम्प्यूटर की जानकारी नहीं रखते, वह किसी भी करीबी साइबर कैफे में जाकर यह काम करा सकते हैं।
इन बातों का ध्यान रखें
आवदेन : एक मार्च से
अंतिम तिथि : 19 मार्च
सत्यापन प्रक्रिया : 20 से 23 मार्च
लॉटरी : 24 मार्च
स्कूल आवंटन : 28 मार्च
आवश्यक पेपर
सामान्य वर्ग के बच्चे के लिए अभिभावक का आय प्रमाणपत्र। सालाना आय एक लाख रुपये या इससे कम हो।
अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति का जाति प्रमाणपत्र।
बच्चे के अभिभावक का निवास प्रमाणपत्र।
नगर निगम से जारी बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र।
तीन से सात वर्ष के बीच की उम्र वाले बच्चे ही कर सकते हैं आवेदन।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़, आरटीई के तहत चार चरण में आवेदन होने हैं। चयनित बच्चों को निशुल्क प्रवेश दिलाने का लक्ष्य 31 मार्च है। आवेदन करने वाले बच्चों के अभिभावक ध्यान रखें कि वे जिस वार्ड या ग्राम पंचायत में रह रहे हैं, उसी वार्ड या ग्राम पंचायत के विद्यालय के लिए आवेदन करें।
गौरतलब है कि आरटीई के दूसरे चरण में 4812 बच्चों ने आवेदन किया है। सभी का सत्यापन हो गया है। बच्चों के लिए स्कूल आवंटन की प्रक्रिया जारी है।