इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, नोएडा के चर्चित निठारी कांड के दोषी सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर को बरी कर दिया है। गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने दोनों दोषियों को फांसी की सज़ा सुनाई थी। निठारी कांड साल 2006 का बहुत ही चर्चित कांड रहा है।
हाई कोर्ट ने सुरेंद्र कोली को 12 जबकि पंढेर को दो मामलों में दी गई फांसी की सजा को रद्द कर दिया है। गौरतलब है कि दोनों दोषियों को गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई थी। अभी भी एक मामले में कोली की फांसी की सजा बरकरार है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन दोनों दोषियों की 14 अर्जियों पर यह फैसला सुनाया है। मनिंदर सिंह पंढेर ने दो मामलों में दी गई सजा के खिलाफ अपील दायर की थी जबकि सुरेंद्र कोली 12 मामलों में फांसी की सजा दी गई थी और उन्होंने भी इस फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की थी।
प्रयागराज- बहुचर्चित निठारी कांड मामले से जुड़ी खबर, आरोपी सुरेंदर कोली, मनिंदर सिंह पंढेर पर आएगा फैसला
➡दोनों की अपील पर आज आएगा फैसला
➡इलाहाबाद HC दोनों की अपील पर सुनाएगा फैसला
➡गाजियाबाद CBI कोर्ट से मिली दोनों को फांसी की सजा
➡दोनों पर लड़कियों से दुष्कर्म के बाद हत्या… pic.twitter.com/UAgCMJP1F9— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) October 16, 2023
बताते चलें कि निठारी कांड साल 2006 का बहुत ही चर्चित कांड रहा है। हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 134 दिनों तक चली थी।
सुरेंद्र कोली की मौजूदा 12 याचिकाओं में से पहली याचिका वर्ष 2010 में दाखिल की गई थी। हालांकि इन याचिकाओं के अलावा भी हाई कोर्ट द्वारा कोली की कुछ अर्जियां निस्तारित की जा चुकी हैं। इनमें से एक मामले में फांसी की सजा को बरकरार रखा गया है।