नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली प्रदूषण मामले में केन्द्र और दिल्ली सरकार को ठोस साझा न्यूनतम कार्यक्रम की जानकारी शीर्ष अदालत को देने के लिए गुरुवार तक का समय दिया है। मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने आज सभी संबद्ध पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस मामले की सुनवाई की अगली तिथि 10 नवम्बर तय करते हुए उस दिन तक ठोस साझा न्यूनतम कार्यक्रम शीर्ष अदालत को बताने का केन्द्र और राज्य सरकार को आदेश दिया। न्यायालय ने सभी पक्षों को आगाह किया कि इस मामले में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। action plan