लाभ के पद मामले में आप के 20 विधायक अयोग्य घोषित, EC ने राष्ट्रपति को भेजी सिफारिश

आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों के लाभ के पद मामले में चुनाव आयोग ने आज फैसला सुनाते हुए सभी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है। केजरीवाल सरकार पर आरोप है कि उसने अपने 20 ‌विधायकों को लाभ का पद दिया हुआ है।

इस मामले में पहले ही चुनाव आयोग ने पार्टी के 21 विधायकों को कारण बताओ नोटिस दिया था। चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य घोषित होने के बाद वह अपना फैसला राष्ट्रपति को भेजेगा जहां विधायकों की सदस्यता पर अंतिम फैसाल लिया जाएगा।

 

लाभ के पद पर कानून कहता है कि दिल्ली में कोई भी विधायक रहते हुए लाभ का पद नहीं ले सकता। केजरीवाल सरकार पर आरोप है कि उन्होंने अपने 21 विधायकों को संसदीय सचिव के पद पर नियुक्त कर उन्हें लाभ के पद का अधिकारी बनाया। जबकि दिल्ली के केवल एक ही विधायक को संसदीय सचिव बनाया जा सकता है।

हालांकि अब जरनैल सिंह के पंजाब चुनाव लड़ने की वजह से दिल्ली के विधायक पद से ‌इस्तीफा देने के कारण अब 20 विधायक ही बचे हैं। तो चुनाव आयोग 20 पर ही सुनाएगा फैसला।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *