आरबीआई द्वारा बिल पेमेंट को सुव्यवस्थित करने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई है। पहली से अप्रैल इसे बैंकों सहित एनपीसीआई भारत बिलपे लिमिटेड तथा अन्य नॉन-बैंक पेमेंट सिस्टम प्रणालियों पर लागू किया जाएगा।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गुरुवार को संशोधित गाइडलाइन जारी की गई। भारतीय रिजर्व बैंक दिशानिर्देश, 2024′ में भुगतान सिस्टम में महत्वपूर्ण बदलाव किये गए हैं। आरबीआई के मुताबिक़ ये बदलाव, बिल भुगतान की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के साथ भागीदारी बढ़ाने और ग्राहक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लाए गए हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक के ये संशोधित दिशानिर्देश एक अप्रैल, 2024 से सभी पेमेंट सिस्टम प्रणालियों पर लागू होंगे। भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) एक इंटिग्रेटेड बिल पेमेंट प्लेटफॉर्म है, जो यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, कार्ड, नकद और प्रीपेड भुगतान साधनों का उपयोग कर के कई माध्यमों से बिलों का भुगतान सक्षम बनाता है।
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— News18.com (@news18dotcom) February 29, 2024
भुगतान संबंधी इन माध्यमों में मोबाइल ऐप, मोबाइल बैंकिंग, जमाकर्ता एजेंट तथा बैंक शाखाएं शामिल हैं। भारत बिल पे सेंट्रल यूनिट (BBPCU) इस विषय में नियम-कायदे तय करेगी। साथ ही BBPCU सिस्टम में हिस्सा लेने वाली यूनिट्स के लिए टेक्निकल स्टैंडर्ड्स भी तय करेगा।
इन बदलाव के तहत बिलर्स को बीबीपीएस पर लाने की जिम्मेदारी बिलर ऑपरेटिंग यूनिट की होगी जबकि ग्राहक को डिजिटल या फिजिकल इंटरफेस देने की जिम्मेदारी कस्टमर ऑपरेटिंग यूनिट को दी गई है।