भारतीय रेलवे ने रेल हादसे की राहत राशि में दस गुना की वृद्धि की है। अब यदि किस रेल हादसे में कोई यात्री घायल होता है अथवा जान गंवाता है, तो उसे पहले के मुकाबले 10 गुना ज्यादा मुवाअजा दिया जायेगा।
रेलवे बोर्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार, संशोधित अनुग्रह राशि 18 सितंबर से लागू की जाएगी। भारतीय रेलवे के इस बड़े फैसले के साथ ही इसमें एक और वर्ग को भी शामिल किया गया है।
मृतक और दुर्घटना ग्रस्त लोगों के अलावा उन लोगों को भी बढ़ा हुआ मुआवज़ा मिलेगा जो मानवयुक्त समपार फाटक पर रेलवे की प्रथम दृष्टया जवाबदेही के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं।
रेल और मानवयुक्त समपार हादसे के शिकार मृत यात्रियों के परिजन को अब 50 हजार के बजाय 5 लाख की राशि दी जाएगी। घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति के लिए 25 हजार के बजाय 2.5 लाख रुपये दिए जाने की व्यवस्था की गई है।
#Railway बोर्ड ने ट्रेन हादसों में किसी की मौत या घायल होने पर मिलने वाली सहायता राशि को दस गुना बढ़ा दिया है। इससे पहले इस मुआवजे को 2012 और 2013 में संशोधित किया गया था https://t.co/rNe4l35HpP
— Navjivan (@navjivanindia) September 21, 2023
पहले ये राशि क्रमश: 50,000 रुपये, 25,000 रुपये और 5,000 रुपये थी। गौरतलब है कि रेलवे बोर्ड ने ट्रेन हादसों में किसी की मौत या घायल होने पर मिलने वाली सहायता राशि को दस गुना बढ़ा दिया है। इससे पहले मुआवजे की राशि को 2012 और 2013 में संशोधित किया गया था।