रियाद: सऊदी अरब के अधिकारियों ने महिला उमरा तीर्थयात्रियों के पहनावे को लेकर नियम जारी किए हैं।
सऊदी हज और उमरा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक बयान में उमरा करने आने वाली महिलाओं की पोशाक के संबंध में 3 नियम जारी किए।
हज और उमरा मंत्रालय के मुताबिक-
महिला उमरा तीर्थयात्रियों को गैर-सजावटी कपड़े चुनने चाहिए। कपड़े ढीले होने चाहिए।
उमराह के दौरान पहने गए कपड़ों से शरीर का कोई भी हिस्सा दिखाई नहीं देना चाहिए।
In the realm of sacred attire, the distinction between an Ihram and the customary costume for women undertaking the journey of Umrah becomes clear.#Makkah_in_Our_Hearts pic.twitter.com/DNVj1j8it7
— Ministry of Hajj and Umrah (@MoHU_En) September 12, 2023
महिला पोषक के संबंध में हज और उमरा मंत्रालय का कहना है कि उमरा के लिए मस्जिद अल-हरम आते समय महिलाएं कोई भी पोशाक पहन सकती हैं जो उपरोक्त तीन आवश्यकताओं को पूरा करती हो।
बता दें कि हज होने के बाद से अगला हज होने के बीच मक्का मदीना की ज़ियारत करने और हज जैसी सभी रस्मों को निभाने को उमराह कहते हैं। एक ख़ास महीने में हज पूरा हो जाने के बाद भी सारी दुनिया के लोग पूरे वर्ष यहाँ काबे के दर्शन करने और मदीने की ज़ियारत करने आते हैं, यही उमराह है।