तोशाखाना मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत मिली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की सजा पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया है।
हाईकोर्ट के इस आदेश के साथ ही इमरान खान को दी गई 3 साल की सजा पर रोक लग गई है। गौरतलब है कि इस्लामाबाद की एक अदालत ने 5 अगस्त को तोशाखाना केस में इमरान खान को पहले 3 साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद से ही इमरान खान जेल में बंद थे।
पाकिस्तान कैबिनेट का वह विभाग जिसमें अन्य देशों की सरकारों, राष्ट्रप्रमुखों और विदेशी मेहमानों द्वारा दिए गए कीमती उपहारों को रखा जाता है, उसे तोशाख़ाना कहते हैं। क़ानून के मुताबिक अन्य देशों से प्राप्त उपहारों को तोशाखाना में रखा जाना जरूरी है।
इमरान ख़ान को तोशाखाना मामले में हुई सज़ा पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लगाई रोक
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2018 में इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चुने गए थे। मंत्रीकाल में उन्हें अरब देशों की यात्राओं के दौरान उपहार मिले थे। इनमे कई उपहार बेहद क़ीमती भी थे जिन्हें इमरान ने तोशाखाना में जमा करा दिया था।
अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के मुताबिक़ इमरान खान ने तोशाखाना में रखे इन उपहारों को सस्ते दामों पर खरीदा और भारी मुनाफे के साथ बेच दिया। इसी मामले में इमरान खान को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई थी।