आज 31 मई को पूरा विश्व तंबाकू निषेध दिवस मना रहा है। इस सम्बन्ध में जनता को सचेत करने के लिए अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए निर्देश जारी किये हैं। मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए नियमों के अनुसार अब ओटीटी प्लेटफॉर्म को तंबाकू विरोधी चेतावनी दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तंबाकू विरोधी चेतावनियों के लिए नए नियमों को अधिसूचित किया है।
धूम्रपान या तंबाकू के कारण हर साल दुनिया भर में लाखों लोग समय से पहले दम तोड़ देते हैं। अभी तक सिनेमाघरों और टीवी पर धूम्रपान वाले दृश्य दिखाए जाने के साथ चेतावनी के ज़रिए लोगों को जागरूक करने के लिए सन्देश दिए जा रहे थे।
Anti-Tobacco Warning: अब OTT प्लेटफॉर्म पर भी दिखानी होगी तंबाकू विरोधी चेतावनी, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए नए नियम#Anti-TobaccoWarning #OTTPlatforms https://t.co/nMmHn8gqbw
— Jansatta (@Jansatta) May 31, 2023
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी नए नियमों के मुताबिक़ ओटीटी प्लेटफॉर्म को कंटेंट में तंबाकू विरोधी चेतावनी संदेशों को दिखाना अनिवार्य किया गया है। अगर ऑनलाइन कंटेंट प्रकाशक नए नियमों का पालन करने में विफल रहता है तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इन प्रकाशक खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तंबाकू विरोधी चेतावनियों के लिए नए नियमों को अधिसूचित किया है।
यह अधिसूचना OTT प्लेटफार्मों को तंबाकू विरोधी चेतावनी संदेशों को ले जाने के लिए अनिवार्य करती है। @MoHFW_INDIA | #OTTplatforms pic.twitter.com/t5ACmWZKIo
— डीडी न्यूज़ (@DDNewsHindi) May 31, 2023
गौरतलब है कि टीवी और सिनेमाघरों में कार्यक्रम शुरू होने से पहले कम से कम 30 सेकेंड के लिए तंबाकू विरोधी चेतावनी जारी की जाती है। तंबाकू के सेवन से हर साल लाखों लोगों की मौत हो जाती है। अभी तक ओटीटी प्लेटफार्म के लिए यह अनिवार्य नहीं था।
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी नई नियमावली के अंतर्गत अब यह नियम हॉटस्टार, अमेजन प्राइम, सोनी लिव, नेटफ्लिक्स, जी5 जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया है।