अभिनेता अमिताभ बच्चन की फिल्म ‘झुंड’ चर्चा में आने के बाद कानूनी गिरफ्त में आ गई थी। जिससे इसके 6 मई को ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर होने वाले प्रीमियर को लेकर तमाम सवाल सामने आ रहे थे। फिलहाल इस सवाल का जवाब आ चुका है और कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। उच्चतम न्यायालय ने हिंदी फिल्म ‘झुंड’ को छह मई को ‘ओवर द टॉप’ मंच पर रिलीज करने की इजाज़त दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फिल्म के ओटीटी मंचों पर प्रदर्शन पर रोक लगाने वाले तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेश को स्थगित कर दिया है।
उच्च न्यायालय ने 29 अप्रैल को हैदराबाद के फिल्म निर्माता नंदी चिन्नी कुमार की याचिका द्वारा फिल्म पर कॉपीराइट का उल्लंघन आरोप लगाया गया था। ये आरोप ‘झुंड’ के निर्माताओं पर लगाया गया था। स्पोर्ट्स पर बनी यह फिल्म एनजीओ ‘स्लम सॉकर’ के संस्थापक विजय बरसे के जीवन पर आधारित है, जो एक रियल लाइफ हीरो होने के साथ स्लम सॉकर के फाउंडर हैं। यह संगठन फ़ुटबॉल खेलने के लिए वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों की भलाई और विकास के लिए काम करता है।
अमिताभ बच्चन की फिल्म 'झुंड' को लेकर कोर्ट ने क्या कहा?#Jhund #AmitabhBachchanhttps://t.co/lSBTLx95Q3
— Hindustan (@Live_Hindustan) May 5, 2022
न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में अंतरिम राहत देने से संबंधित सिद्धांतों की अनदेखी की। पीठ ने उक्त फैसले पर रोक लगाने के साथ विशेष अनुमति याचिका पर अंतिम सुनवाई अगले शुक्रवार यानी 13 मई को को तय की है।