मुंबई। 2002 के हिट ऐंड रन केस में हाई कोर्ट से भले ही सलमान खान को रिहाई मिल गयी हो लेकिन उनकी मुसीबत बढ़ने वाली है। महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने को राजी हो गया है। महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की थी जिसमें सलमान खान को बरी किया गया।
हिट एंड रन मामले में निचली अदालत ने सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई थी। लेकिन हाई कोर्ट ने अपने फैसले में सलमान को सभी आरोपों से बरी कर दिया। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस यह साबित ही नहीं कर पाई है कि दुर्घटना के वक्त सलमान गाड़ी चला रहे थे और वह नशे में थे। पुलिस ने SC में दलील दी है कि हाई कोर्ट ने गवाह रवींद्र पाटील की गवाही को तरजीह नहीं दी। पुलिस ने बताया है कि रवींद्र पाटील ऐक्सिडेंट के वक्त सलमान के साथ गाड़ी में मौजूद थे।
गौरतलब है कि 28 अक्टूबर 2002 को सलमान खान की लैंड क्रूजर कार बांद्रा वेस्ट में एक बेकरी के सामने फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर चढ़ गई थी। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए थे।