नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ‘चौकीदार चोर है’ वाले बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की माफी स्वीकार कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोदी पर बयान देना दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी ने इस मामले पर बिना शर्त माफी मांगी थी।
भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने राहुल गांधी द्वारा दिए गए इस विवादित बयान के बाद सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका लगाई थी। मामले में दाखिल मानहानि की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद 10 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सुनवाई के दौरान राहुल गांधी द्वारा सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ‘चौकीदार चोर है’ के बयान के लिए बिना शर्त माफी मांगे जाने के बाद याचिकाकर्ता ने कहा था कि राहुल गांधी ने जनता के सामने यह बात कही है, ऐसे में उन्हें लोगों से इसके लिए माफी मांगनी चाहिए।
Rafale case: SC dismisses review petitions by Prashant Bhushan, Arun Shourie and Yashwant Sinha, says ‘they lack merit’
Dismisses review petitions and the credibility of The Hindu, Rahul Gandhi, Congress and the other clowns https://t.co/Z8cbmCXpFT
— Nupur J Sharma (@UnSubtleDesi) November 14, 2019
सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। राहुल गांधी ने राफेल से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के आदेश को प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लगाए गए ‘चौकीदार चोर है’ के स्लोगन से भी जोड़ा था।