सीलबंद घर का ताला तोड़ने पर मनोज तिवारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष मनोज तिवारी के खिलाफ सीलबंद घर का ताला तोड़ने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस उपायुक्त अतुल कुमार ठाकुर ने आईएएनएस को बताया, “दिल्ली नगर निगम के उत्तरी क्षेत्र के उपनिदेशक ने गोकलपुरी पुलिस थाने में मनोज तिवारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।”

वीडियो फुटेज में मनोज तिवारी रविवार को गोकुलपुरी के दौरे के दौरान एक अनाधिकृत कालोनी में सीलबंद घर का तोला तोड़ते नजर आ रहे हैं।

तिवारी को नगरपालिका अधिकारियों के खिलाफ विरोध करते हुए भी देखा गया।

तिवारी पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 और दिल्ली नगर निगम (डीएमसी) अधिनियम के 461 और 465 के तहत मामला दर्ज किया है।

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