कमर्शियल उपभोक्ताओं की बिजली मंहगी, घरेलू उपभोक्ताओं पर बोझ नहीं

लखनऊ। चुनावी साल में वोटर्स को लुभाने के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली उपभोक्ताओं को कोई झटका नहीं दिया है। आम उपभोक्ताओं को रिझाने की कोशिश की गयी है। आयोग ने घरेलू और कृष‌ि की बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं है। वहीं कॉमर्श‌ियल बिजली की दरों में सबसे ज्यादा 7.24 फीसदी वृद्ध‌ि की गई है। इसके अलावा ग्रामीण कामर्शियल उपभोक्ताओं की दरों में 13 फीसदी तक बढ़ोतरी हुई है। बुंदेलखंड में टैरिफ 60 रुपए घटाया गया है और रेगुलेटरी सरचार्ज में नियामक आयोग ने कमी की है।  इस तरह इस साल सभी श्रेणी की बिजली दरों में औसतन 3.18 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है।

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इसके साथ ही आयोग ने समय पर बिजली का बिल जमा करने वालों के छूट मिलेगी। आयोग ने ऐसे उपभोक्ताओं की छूट बढ़ा दी है जो समय पर बिजली का बिल जमा करते हैं। ये छूट पहले 0.25 प्रतिशत थी जो अब बढ़कर 0.50 प्रतिशत हो गई है। यानी पहले से अब दोगुनी छूट मिलेगी।

आयोग का कहना है कि विद्युत दरें इस प्रकार निर्धारित की गयी हैं कि उपभोक्ताओं पर भार डाले बिना बढ़ी हुई लागत की प्रतिपूर्ति हो सके। यह निश्चित किये जाने का प्रयास किया गया है कि अधिक विद्युत उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं की तुलना में कम विद्युत उपभोग करने वाले उपभोक्ताओंके लिए प्रभावी विद्युत दरें कम हों। एलएमवी-1 (घरेलू बत्ती, पंखा एवं पावर) तथा एलएमवी-5 (सिंचाई कार्य हेतु निजी नलकूपों /पम्पसेट्स के लिए विद्युत) की दरें नहीं बढ़ाई गयी हैं। इसके अलावा उज्जवल डिस्काम एसूरेंस योजना (उदय) अनुमोदित की है। उदय राज्य विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्काम) की वित्तीय वापसी एवं पुनर्जीवन प्रदान करेगी।

बुन्देलखण्ड के किसानों की परेशानियों को देखते हुए आयोग ने वहां ग्राम सभाओं में निजी नलकूप उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों के मीटर लगाये जाने तक न्यूनतम भुगतान को रू0 100/- प्रति बीएचपी प्रति माह कर दिया गया है। साथ ही आयोग ने टेलिस्कोपी दरों का निर्धारण किया है।  जिससे वे उपभोक्ता जो कम विद्युत उपभोग करते हैं कम विद्युत बिल भुगतान करेंगे।

आयोग ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये रेगुलेट्री सरचार्ज-2 में कोई वृद्धि नहीं की है। दक्षिणांचल, पूर्वांचल तथा मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के लिये रेगुलेट्री सरचार्ज में वृद्धि के बावजूद 4.28 प्रतिशत की दर लागू रखे जाने का निर्णय लिया गया है। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि. में वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये लागू रेगुलेट्री सरचार्ज-2 की दर 4.28 प्रतिशत को वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये घटाकर 3.03 प्रतिशत कर दिया गया है। जिन अघरेलू बत्ती, पंख एवं पावर उपभोक्ताओं ने सौर ऊर्जा संयत्र स्थापित करा लिया है उन्हें टैरिफ आदेश में आयोग द्वारा न्यूनतम प्रभार (मिनिमम चार्ज) से छूट प्रदान की गयी है।

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