पटना। बिहार में लागू पूर्ण शराबबंदी के कानून के तहत दवाओं में अल्कोहल के उपयोग पर लगी रोक को पटना हाइकोर्ट ने अवैध करार दिया है। न्यायमूर्ति आईए अंसारी की खंडपीठ ने आज दिए गए अपने आदेश में दवाओं में अल्कोहल पर लगी रोक पर स्टे लगा दिया। इसके बाद अब होम्योपैथिक व आयुर्वेदिक दवाओं में अल्कोहल के इस्तेमाल पर लगी रोक के निष्प्रभावी होने के आसार हैं। patna high court
विदित हो कि होम्योपैथिक दवाखानों में अल्कोहल रखने पर प्रतिबंध के कारण वैसी दवाओं की गुणवत्ता प्रभावित हो रही थी जिनमें स्प्रिट और अल्कोहल का प्रयोग अनिवार्य था। होम्योपैथिक चिकित्सकों की मांग को दरकिनार कर सरकार ने यहां भी अल्कोहल रखने की अनुमति नहीं दी थी। इस कारण इन दवाओं का मिलना मुश्किल हो गया था। इस प्रतिबंध के खिलाफ ऐसे दवा कारोबारी व चिकित्सक हाईकोर्ट गए थे। पटना हाईकोर्ट में दवा कारोबारियों व चिकित्सकों की दलील थी कि अल्कोहल के दुरुपयोग की आशंका मात्र से किसी को इलाज से वंचित नहीं किया जा सकता। बहरहाल, हाईकोर्ट के इस फैसले के दूरगामी परिणाम होंगे, यह तय है। सरकार के पास इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खुला है।लेकिन सरकार इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी इसके आसार कम हैं। patna high court
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