नयी दिल्ली। बैंकों का नौ हजार करोड़ रुपये अधिक का कर्ज नहीं चुकाने के आरोप में भगोड़ा घोषित किंगफिशर ग्रुप के मालिक विजय माल्या ने कहा है कि वह भारत आने को तैयार हैं, लेकिन भारत सरकार ने उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया है। vijay malya
विजय माल्या के वकील ने पटियाला हाउस कोर्ट में यह बात बतायी है। माल्या के वकील ने कहा है कि चूंकि सरकार ने उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया है, इसलिए वे भारत नहीं लौट सकते। विजय माल्या अभी ब्रिटेन में रह रहे हैं। विजय माल्या के वकील ने कोर्ट में पेशी से छूट की अर्जी लगायी है। अदालत ने इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है। पटियाला हाउस कोर्ट में चार अक्तूबर को इस मामले की सुनवाई होगी।
मालूम हो कि पटियाला हाउस कोर्ट विजय माल्या को दो बार सम्मन जारी कर कोर्ट में पेश होने को कह चुका है। पिछली सुनवाई में प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर फेरा के उल्लंघन के आरोप में शराब कारोबारी विजय माल्या को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने से मिली छूट रद्द कर दी गयी थी। साथ ही उन्हें व्यक्तिगत रूप से नौ सितंबर तक पेश होने का निर्देश दिया गया था।
विजय माल्या अभी ब्रिटेन में रह रहे हैं। विजय माल्या के वकील ने कोर्ट में पेशी से छूट की अर्जी लगायी है। अदालत ने इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है। पटियाला हाउस कोर्ट में चार अक्तूबर को इस मामले की सुनवाई होगी।
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विजय माल्या अभी ब्रिटेन में रह रहे हैं। विजय माल्या के वकील ने कोर्ट में पेशी से छूट की अर्जी लगायी है। अदालत ने इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है। पटियाला हाउस कोर्ट में चार अक्तूबर को इस मामले की सुनवाई होगी।