ऑड-ईवन का पालन न करने पर 4 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा

दो पहिया वाहनों को इस बार भी मिलेगी छूट, ऑड-ईवन का पालन न करने पर 4 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा.दिल्ली में पड़ोसी राज्यों में जलाए जा रहे पराली से बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए 4 से 15 नवंबर तक ऑड-ईवन स्कीम लागू किया जा रहा है।

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इसमें इस बार भी दो पहिया वाहनों को छूट रहेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को इससे छूट नहीं दी गई है। उन्हें भी ऑड-ईवन का पालन करना होगा। हालांकि दिल्ली के उप- राज्यपाल को इससे छूट दी गई है। साथ ही प्रधानमंत्री व केंद्रीय मंत्रियों को भी छूट मिली है। दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को छूट दी गई है लेकिन अन्य राज्यों के मंत्रियों को भी इसका पालन करना होगा। साथ ही स्कूली बसोंं वाले वाहन को भी छूट है।

ऑड- ईवन सोमवार से शनिवार को ही लागू होगा। इसका पालन दूसरे राज्य से दिल्ली आने वाले वाहनों को भी करना होगा। रविवार को इससे छूट होगी। ऑड-ईवन सुबह 8 से शाम 8 बजे तक लागू होगा। इसका पालन न करने पर 4 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। यह जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता के दौरान दी।

*इन्हें ऑड-ईवन से छूट*

– राष्ट्रपति
– उप राष्ट्रपति
– प्रधानमंत्री
– मुख्य न्यायाधीश
– राज्यपाल
– उप राज्यपाल दिल्ली
– केंद्रीय मंत्री
– राज्य व केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्री
– लोकसभा अध्यक्ष
– लोकसभा व राज्य सभा के नेता प्रतिपक्ष
– डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा
– डिप्टी चेयरमैन लोकसभा
– सुप्रीम कोर्ट के जज
– सीएजी
– चेयरपर्सन यूपीएससी
– दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व जज
– पैरा मिल्ट्री फोर्स
– एसपीजी सुरक्षा वाले वाहन
– लोकायुक्त
– एंफोर्समेंट वाहन
– आपातकालीन सेवा वाहन
– पायलट व एस्कोर्ट
– एंबेसी के सीडी नंबर वाहन
– राज्य चुनाव आयोग दिल्ली, चंडीगढ़
– चुनाव पर्यवेक्षक
– चुनाव में लगे वाहन
– केवल महिलाएं या 12 साल के बच्चों के साथ
– स्कूल ड्रेस में बच्चों वाले वाहन
– चुनाव आयुक्त
– पुलिस विभाग
– परिवहन विभाग
– रक्षा मंत्रालय की गाड़ी
– मेडिकल वाहन
– सिर्फ महिलाओं वाले वाहन
– दिव्यांगों के वाहन
– स्कूली बच्चों की गाड़ी
– दो पहिया

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