अक्टूबर का महीना अपने साथ कई बदलाव को लेकर आएगा। इसमें एसबीआई एटीएम की नई लिमिट के साथ एलपीजी के लिए आधार ऑथेंटिकेशन और एनपीएस तथा यूपीआई नियमों में बदलाव की खबर सामने आई है।
एसबीआई ने बदला नियम
देश के सबसे बड़ा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दूसरे बैंकों के एटीएम पर मुफ्त मासिक ट्रांजैक्शन की संख्या दस से घटाकर पांच कर रहा है। सैलरी पैकेज अकाउंट होल्डर्स के लिए इस लिमिट में फाइनेंशियल और नॉन-फाइनेंशियल, दोनों तरह के ट्रांजैक्शन शामिल होंगे।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स के लिए, महीने में चार बार कैश निशुल्क कैश निकाल सकते हैं और उसके बाद 15 रुपये + जीस्ते का चार्ज लगेगा।
एलपीजी पर नया नियम
पहली अक्टूबर से घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को सब्सिडी के साथ तय रिटेल सेलिंग प्राइस पर रिफिल बुक करने के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पूरा करना होगा।जो ग्राहक इस प्रक्रिया को पूरा नहीं करते, वे भी एलपीजी ले सकते हैं, लेकिन उन्हें बिना सब्सिडी के लागू मार्केट प्राइज पर एलपीजी मिलेगी। ध्यान रहे कि इसका निर्धारण ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के नियमों के अधीन होगा रहेगा।
पिछले कुछ दिनों से नया यूपीआई एमडीआर फ्रेमवर्क। इसे दो हज़ार से ऊपर के खास मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर लागू किया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्राहकों से कोई एमडीआर नहीं लिया जाएगा और पर्सन तो पर्सन यूपीआई ट्रांजैक्शन बिल्कुल मुफ्त रहेंगे।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए टैक्स ऑडिट नियमों के दायरे में आने वाले टैक्सपेयर्स की डेडलाइन भी बढ़ा दी गई है। बताते चलें कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की डेडलाइन 30 सितंबर से बढ़ाकर 21 अक्टूबर कर दी गई है। साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की नई डेडलाइन 21 नवंबर कर दी गई है, जो पहले 31 अक्टूबर थी।
प्रॉपर्टी खरीदने के नियम में बदलाव
पहली अक्टूबर से, नॉन-रेजिडेंट सेलर से प्रॉपर्टी खरीदने वाले रेजिडेंट व्यक्तियों और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज (HUF) को लागू टीडीएस नियमों के पालन के लिए अलग TAN की जरूरत नहीं होगी और वे PAN का इस्तेमाल कर सकेंगे।
वहीँ NPS ‘पॉइंट ऑफ प्रेजेंस’ फीस स्ट्रक्चर में भी बदलाव लागू होंगे, जिसमें प्रति PRAN एक बार का ऑनबोर्डिंग चार्ज 200 रुपये शामिल है। रिज़र्व बैंक के नियमों के तहत, बल्क डिपॉजिट रेट की जानकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कामकाजी दिनों में सुबह 10 बजे तक अपनी वेबसाइट पर लागू दरें प्रकाशित करनी होंगी।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की बैठक 5 से 7 अक्टूबर के बीच होगी और पॉलिसी से जुड़ा फैसला 7 अक्टूबर को लिया जाएगा। पिछली समीक्षा में, सेंट्रल बैंक ने रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर ही बनाए रखा था।
वन टिकट, वन ओरिजिनल आईडी
रेलवे का कहना है कि अब सफर के दौरान केवल टिकट होना ही काफी नहीं है, बल्कि यात्री के पास ओरिजिनल पहचान पत्र भी होना चाहिए। इसके लिए पहली अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक सेंट्रल रेलवे एक खास ‘टिकट चेकिंग अभियान’ चलाने जा रहा है। इस अभियान का सबसे बड़ा नियम है ‘वन टिकट, वन ओरिजिनल आईडी’।