टैक्स से जुड़े नियमों में आज से हो रहा है बदलाव

पहली अप्रैल से नये वित्त वर्ष की शुरूात कई बदलाव भी ला रही है। आज से टैक्स से जुड़े कई नियम बदलने जा रहे हैं।

टैक्स से जुड़े नियमों में आज से हो रहा है बदलाव

पहली फरवरी 2023 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए जिन बदलावों का एलान किया था वह आज से देश में लागू हो जाएंगे। आइये जानते हैं कि ये बदलाव कहाँ और किन क्षेत्रों में हो रहा है।

वित्तीय कामकाज की दृष्टि से इन माह की अपनी अलग अहमियत होती है तो आइये देखें इन बदलावों ने आपके लिए किस तरह के परिवत्रन पेश किये हैं-

इस वित्त वर्ष से टैक्स छूट सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है। आज से नए टैक्स स्लैब से जुड़े नियमों के लागू होने के बाद 7 लाख रुपये तक की आमदनी वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा।

50 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन देने की भी शुरुआत की गई है। ऐस में 1 अप्रैल से नई कर व्यवस्था के लागू होने के बाद आपकी 7.5 लाख रुपये तक की आमदनी टैक्स फ्री रहेगी।

यदि आप डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो अब डेट म्यूचुअल फंड पर मिलने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बेनिफिट और इंडेक्सेशन के लाभ समाप्त कर दिए गए हैं। ऐसा होने पर डेट म्यूचुअल फंड पर भी एफडी की तरह ही टैक्स लगेगा। इसके लाभ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की तरह ही टैक्स लगेगा। ऐसे में यहां पर निवेशकों को लॉन्ग टर्म में अधिक लाभ नहीं मिलेगा।

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