तमिलनाडु सरकार ने जारी किया आदेश, आधार कार्ड के बिना अब नहीं कटेंगे बाल

देश में कोरोना मरीज़ों का आंकड़ा तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अनलॉक-1 में छूट का दायरा बढ़ा दिया है. नए नियमों को देखते हुए तमिलनाडु में 01 जून से सैलून और ब्यूटी पॉर्लर खोल दिए गए हैं, लेकिन बाल कटवाने के लिए अब राज्य में आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा. इसके लिए तमिलनाडु सरकार ने एसओपी जारी कर दी है.

तमिलनाडु सरकार की ओर से जारी एसओपी के मुताबिक, यदि अब आप प्रदेश में बाल कटवाना चाहते हैं तो आपको आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही सैलून मालिक प्रत्येक ग्राहक का नाम, पता, मोबाइल नंबर व आधार नंबर दर्ज करेंगे. यदि कोई ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

तमिलनाडु सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक सिर्फ 50 फीसद स्टाफ के साथ ही सैलून की दुकानें खुलेंगी. इसके साथ ही सैलून में काम करने वाले लोगों के लिए व ग्राहकों के लिए मास्क लगाना भी अनिवार्य होगा. वहीं ग्राहकों को दुकानदारों को आरोग्य सेतु एप्प की डिटेल भी दिखानी होगी. दुकानदारों को सैनीटाइज़र रखना भी ज़रूरी होगा.

सरकार के नए एसओपी के अनुसार, सैलून मालिकों को ग्राहकों को डिस्पोजेबल एप्रन और फुट कवर देने होंगे. अगर कस्टमर का बिल एक हजार रुपये आता है तो उन्हें 150 रुपये डिस्पोजेबल एप्रन और फुट कवर का देना होगा. सैलून में आ रहे लोगों का कहना है कि दो महीने के बाद सैलून खुलने से वे काफी खुश हैं.

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