सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक़ अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार को होना चाहिए। ऐसे में उपराज्यपाल नहीं मुख्यमंत्री ही दिल्ली का असली करता धर्ता होगा। सुप्रीम कोर्ट... Read more
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