सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में आज सुनवाई करते हुए एसबीआई को बॉन्ड की पूरी संख्या बताने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने एसबीआई द्वारा दी गई जानकारी को अपनी वेबसाइड पर अपलोड कर दिया था।
अभी तक की प्रक्रिया में एसबीआई द्वारा चुनावी बॉन्ड की खरीद और इसे पाने वाले लोगों के नाम चुनाव आयोग को सौंपे जा चुके हैं। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी संख्या के बारे में खुलासा करने का आदेश दिया है।
कोर्ट में सीनियर वकील कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण ने सवाल पूछा है कि एसबीआई ने बॉन्ड का यूनिक नंबर जारी नहीं किया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बैंक से जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 17 मार्च यानी रविवार तक का वक़्त दिया है।
'पूरी जानकारी क्यों नहीं दी गई…', चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने SBI को लगाई फटकार…यूनिक नम्बर जारी न करने पर जताई नाराज़गी #ElectoralBondData #ElectoralBondScam #SBIElectoralBond #SupremeCourtofIndia #StateBankOfIndia pic.twitter.com/og90RPMalG
— TRUE STORY (@TrueStoryUP) March 15, 2024
सुनवाई के दौरान बैंक की और से कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था। एसबीआई की ओर से वकील संजय कपूर से अदालत ने कहा कि एसबीआई को सोमवार तक इस नोटिस का जवाब देना है।
सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से जवाब में बॉन्ड की खरीद और भुनाने के संबंध में पहले से बताए गए विवरणों के अलावा, इलेक्टोरल बॉन्ड नंबर (यूनिक नम्बर) का भी विवरण माँगा है।
बताते चलें कि इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सहित जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने सुनवाई के दौरान ये आदेश दिए।