सुप्रीम कोर्ट ने नीट मामले में 11 जुलाई तक मांगी रिपोर्ट

मेडिकल एंट्रेस परीक्षा नीट 2024 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से जाँच के अपडेट तलब किए है साथ ही अदालत ने एनटीए को गड़बड़ी से लाभ उठाने वाले कैंडिडेट्स की जानकारी देने की बात भी कही है। अगली सुनवाई 11 जुलाई को होनी है।

सुप्रीम कोर्ट ने नीट मामले में 11 जुलाई तक मांगी रिपोर्ट

नीट परीक्षा 2024 विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में करीब 2 घंटे 20 मिनट तक सुनवाई चली। इस बीच केंद्र सरकार से भी एनटीए में सुधार के लिए बनी एक्सपर्ट कमेटी से जानकारी तलब की है।

कोर्ट ने दोबारा एग्जाम की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं से अधिकतम 10 पेज की कंसोलिडेटड रिपोर्ट की मांग की है। अदालत ने बुधवार शाम 5 बजे से पहले इन सभी को अपने जवाब देने की ताकीद भी की है। मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी।

सीबीआई को निर्देश देते हुए शीर्ष अदालत ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में अब तक हुई जांच की एक रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश किये जाने की बात कही है।

कोर्ट ने लीक की घटना तथा परीक्षा के बीच के समय अंतराल की जानकारी मांगी है। इसके अंतर्गत एक डिस्क्लोजर द्वारा लाभार्थियों की और सेंटर्स या शहरों की पहचान के लिए अब तक की गई कार्यवाई का विवरण भी माँगा है। साथ ही ये भी जानना चाहा है कि अब तक लाभार्थी के रूप में पहचाने गए छात्रों की संख्या कितनी है।

बताते चलें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट एक साथ 38 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। दायर याचिकाओं में से 34 याचिकाएं छात्रों, टीचर्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, जबकि 4 याचिकाएं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा लगाई हैं।

इस वर्ष 5 मई को नीट की परीक्षा 571 शहरों के 4,750 परीक्षा केंद्रों आयोजित की गई थी। इसमें लगभग 24 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। पेपर लीक और परीक्षा परिणामों की अनियमितताओं के चलते यह परीक्षा विवादों में आ गई थी।

पेपर लीक के अलावा इस परीक्षा में 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क दिए जाने के बाद कई छात्रों ने धांधली और गड़बड़ी का आरोप लगाया था। इसे लेकर कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे को संसद में ज़ोर-शोर से उठाया।

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