सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के क्रियान्वयन पर लगाई रोक

नयी दिल्ली, 12 जनवरी : उच्चतम न्यायालय द्वारा तीनों कृषि सुधार कानूनों के क्रियान्वयन को अगले आदेश तक निलंबित करने की बात कही गई है।

इस संबंध में एक समिति गठित करने का निर्णय भी मंगलवार को लिया गया। न्यायालय पूर्ण आदेश आज शाम तक जारी करेगा

मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रमासुब्रमण्यम की खंडपीठ ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनते हुए कहा – “हम अगले आदेश तक तीनों कृषि सुधार कानूनों को निलंबित करने जा रहे हैं। हम एक समिति भी गठित करेंगे।”

शीर्ष अदालत ने आगे कहा- “हम समिति में भरोसा करते हैं और इसे गठित करने जा रहे हैं। यह समिति न्यायिक कार्यवाही का हिस्सा होगी।”

न्यायालय ने समिति के लिए कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, हरसिमरत मान, प्रमोद जोशी और अनिल घनवंत के नाम का प्रस्ताव भी किया है। हालांकि, न्यायालय पूर्ण आदेश आज शाम तक जारी करेगा।

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